भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly of India) ने लगभग 3 वर्ष तक कडी महेनत कर और विभिन्न देशो के संविधान के स्त्रोत का उपयोग करके भारत का संविधान तैयार किया है.
- कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर जुलाई, 1946 में Constituent Assembly of India / संविधान सभा का गठन (कैबिनेट मिशन के सदस्य: सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लोर्ड पेंथिक लारेंस और ए. बी. एलेक्जेजेण्डर).
संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम विचार 1924 में स्वराज पार्टीने किया था.
- कुल सदस्य संख्या: 389 (292 ब्रिटिश प्रान्तो के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रो के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि)
- संविधान सभा का चुनाव: जुलाई, 1946; 389 सदस्यो में से प्रान्तो के लिए निर्धारित 296 सदस्यो के लिए चुनाव (विभिन्न प्रांतो की विधानसभाओ द्वारा चुना गया); इन चुनावो में कोंग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलो को 15 स्थान मिले.
- संविधान सभा की प्रथम बेठक: 9 दिसम्बर, 1946 को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में.
- सभा के बुजुर्ग सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया.
- मुस्लिम लीग ने इस बैठक क बहिस्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की.
- हैदराबाद देशी रियासत इस सभा सम्मिलित नही हुई.
- प्रांंतो और देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था (10 लाख की आबादी पर एक स्थान).
- प्रमुख तीन समुदायो की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का विभाजन: साधारण (213), सिक्ख (4) और मुसलमान (79); अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य.
- महिला सदस्योंं की संख्या 15 थी.
क्रम | सदस्य का नाम |
---|---|
1 | अम्मो स्वामीनाथन |
2 | एनी मैस्करीन |
3 | बेगम एजाज रसूल |
4 | दक्ष्यानी वेल्यादुन |
5 | जी. दुर्गाबाई |
6 | हंसा मेहता |
7 | कमला चौधरी |
8 | लीला रे |
9 | मालती चौधरी |
10 | पूर्णिमा बनर्जी |
11 | रेणूका राय |
12 | सरोजिनी नायडू |
13 | राजकुमारी अमृतकौर |
14 | सुचेता कृपलानी |
15 | विजयालक्ष्मी पंडित |
- 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने निर्वाचित हुए.
- 13 दिसम्बर, 1946 को जवाहर लाल नहेरु द्वारा उदेश्य प्रस्ताव प्रस्तुती के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ. (यह भी देखें: भारतीय संविधान की प्रस्तावना)
- 22 जनवरी, 1947 को प्रस्ताव स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियाँ नियुक्त.
समिति | प्रमुख |
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संचालन समिति | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
संघ संविधान समिति | पंडित जवाहरलाल नहेरु |
प्रांतीय संविधान समिति | वल्लभभाई पटेल |
प्रारुप समिति | डॉ. भीमराव आंबेडकर |
संघ शक्ति समिति | पंडित जवाहरलाल नहेरु |
मौलिक अधिकारो और अल्प अंख्यकों संबंधी परामर्श समिति | वल्लभभाई पटेल |
राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
मौलिक अधिकार उपसमिति | जे. वी. कृपलानी |
अल्पसंख्यक उपसमिति | एच. सी. मुखर्जी |
- Constituent Assembly of India ने बी. एन. राव द्वारा तैयार किये संविधान प्रारुप पर विचार-विमर्श के लिए 29 अगस्त, 1947 को संकल्प पारित करके प्रारुप समिति का गठन किया गया.
संविधान की प्रारुप समित (Draft committee)
- डॉ. भीमराव आंबेडकर – अध्यक्ष (संविधान सभा में आंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था)
- ए. गोपाल स्वामी आयंगर – सदस्य
- अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर – सदस्य
- कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी – सदस्य
- सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला – सदस्य
- एन. माधव राव (बी. एल. मित्र के स्थान पर) – सदस्य
- डी. पी. खेतान (1948 मे खेतान की मृत्यु के बाद टी. टी. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया) – सदस्य
- 3 जून, 1947 की योजना के अनुसार देश का बँटवारा हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 नियत की गयी (प्रान्त: 235, देशी राज्यो: 89).
- देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर, 1947 को (31 दिसम्बर, 1947 को संविधान सभा के सदस्यो की संख्या 299 थी – प्रांतीय सदस्य: 229, देशी रियासते: 70).
26 जुलाई, 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की.
- प्रारुप समितिने 21 फरवरी, 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की.
- संविधान का प्रथम वाचन 4 नवम्बर, 1948 तक चला, दूसरा वाचन 15 नवम्बर, 1948 को प्रारंभ और 17 अक्टोबर, 1949 तक चला. तीसरा वाचन 14 नवम्बर, 1949 से 26 नवम्बर, 1949 तक चला और संविधान को पारित किया गया (पारित करते समय 284 सदस्य उपस्थित थे).
- संविधान निर्माण मे 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन लगे.
- प्रारु पर कुल 114 दिन बहस हुई. कुल खर्च रु. 63,96,729 हुआ.
- संविधान 26 नवम्बर, 1949 को पारित किया गया तब 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी (वर्तमान मे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचिया है).
- संविधान के कुछ अनुच्छेदो को 26 नवम्बर, 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, अन्य अनुच्छेदोंं को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया.
26 नवम्बर, 1949 को लागू हुए 15 अनुच्छेद: 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393.
- संविधान सभा (Constituent Assembly of India) की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई (उसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया).
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