List of Schedules of Constitution of India / भारतीय संविधान की 12 अनुसूचीयाँ
भारत की संविधान सभा ने जब संविधान बनाया तब सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन अब भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचीयाँ है जो निम्न प्रकार है.
- पहली अनुसूची – राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन (अनुच्छेद 1 तथा 4)
- दूसरी अनुसूची – मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221]
- भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,
- भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,
- भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,
- भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षकके वेतन-भत्ते
- तीसरी अनुसूची – शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219]
- चौथी अनुसूची – राज्य सभा में स्थानों का आबंटन [अनुच्छेद 4(1),80(2)]
- पाँचवीं अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध [अनुच्छेद 244(1)]
- छठवीं अनुसूची – असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय मे उपबंध [अनुच्छेद 244(2), 275(1)]
- सातवीं अनुसूची – विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची [अनुच्छेद 246]
- आठवीं अनुसूची – भाषाएँ – 22 भाषाओं का उल्लेख [अनुच्छेद 344(1), 351]
- नोवींं अनुसूची – कुछ भुमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण [अनुच्छेद 31 ख ]
- दसवीं अनुसूची – दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध [अनुच्छेद 102(2), 191(2)]
- ग्यारहवीं अनुसूची – पन्चायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान मे 73वे संवेधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई।
- बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि. यह अनुसूची संविधान मे 74 वे संवेधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
यह भी देखें: भारतीय संविधान की प्रस्तावना